PAN-Aadhaar Link : आयकर विभाग ने कल (17 जनवरी) एक तत्काल नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि यदि आप उल्लिखित मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।
PAN-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैनकार्ड को लेकर अक्सर नई जानकारियां अपडेट करता रहता है. लेकिन पिछले कई दिनों से आयकर विभाग पैन कार्ड को लेकर बार-बार एक ही बात कह रहा है, यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट कर सभी को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की याद दिलाई है. साथ ही आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी है.
आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए अपील की
आयकर विभाग ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे 31 मार्च, 2023 तक प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर सभी को चेतावनी दी है. आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि “आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से। यह एक अत्यावश्यक मामला है।
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.Urgent Notice. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/h7T6AAeDnc
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 17, 2023
इस बीच आयकर विभाग के इस ट्वीट को वित्त मंत्रालय ने भी रीट्वीट किया है.
अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने पर पेनल्टी देनी होती है
अहम बात यह है कि आयकर विभाग ने लोगों से 31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक करने को कहा है। लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच पैन और आधार को लिंक कराने पर 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। इसी तरह, यदि आप इस अवधि के भीतर दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य या रद्द कर दिया जाएगा।
पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें (PAN Aadhaar Link)?
आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर ई-फाइलिंग की नई सुविधा दी गई है।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर की आवश्यकता होगी और उसके नीचे आपको आधार नंबर पर नाम दर्ज करना होगा।
उपरोक्त सभी जानकारी सही-सही दर्ज करने के बाद, नीचे दिया गया सत्यापन कोड दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका आधार कार्ड तुरंत पैन से लिंक हो जाएगा।
आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। आपको वह पासवर्ड डालना है और आगे की प्रक्रिया करनी है।
पैनकार्ड लिंक करने के लिए करें ये एसएमएस
आयकर विभाग द्वारा अखबार में दिए गए विज्ञापन में बताया गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक किया जाए। ऐसा करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा। SMS UIDPAN (स्पेस) अपना आधार नंबर (स्पेस) अपना पैन कार्ड नंबर 567678 या 56161 पर एसएमएस करें
पैन-आधार को जोड़ने के लिए जुर्माना भुगतान प्रक्रिया
- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर क्लिक करें।
- इसके बाद Linking Request में Challan NO./ITNS 280 पर क्लिक करें।
- इसके बाद टैक्स एप्लिकेबल विकल्प चुनें।
- 1 जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- भुगतान विधि का चयन करें।
- अगला भुगतान नेट बैंकिंग प्रक्रिया या कार्ड मोड के माध्यम से करें।
- पैन नंबर और निर्धारण वर्ष दर्ज करें।
- कैप्चा दर्ज करें।
- सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही पैन और आधार लिंक हो जाएगा।